आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए माँगा समय, जमानत पे सुनवाई 10 जनवरी को

 

मनी लॉन्डरिंग मामले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर सुप्रीम कोर्ट में मनरेगा घोटाले की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के तरफ से दस्तावेज सत्यापन के लिए समय की मांग की गई।अदालत ने इस मामले को स्वीकार कर लिया है।अब इस मुद्दे की सुनवाई पुनः 10 फरवरी को होगी। हालाकि इससे पिछले बार के सुप्रीम कोर्ट के हुए सुनवाई में पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी गयी थी। जिसके बाद उन्हें 4 फरवरी को निचली अदालत में सरेंडर किया गया था और फिर यहां से उन्‍हें वापस जेल में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को जमानत उनकी बेटी की सेहत सही नहीं थी जिसके वजह दी थी, ताकि इस दौरान वह उसके साथ रहकर उसकी अच्छे से देखभाल कर सके।

ईडी ने अदालत से माँगा समय..
ईडी के ओर से जारी किये गए बयान में ये कहा गया है की पूजा सिंघल की ओर से दाखिल किये गए हस्तक्षेप याचिका में कुछ दस्तावेजों को ईडी साबित करना चाहती है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय और दिया जाये। अदालत ने ईडी के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई को 10 फरवरी तक टाल दिया है।

जांच में सहयोग करने की कही बातें..
याचिका में पूजा सिंघल ने ये भी कहा था कि जांच में उन्होंने पूर्ण तौर से सहयोग किया है। आगामी भविष्य में भी वह मदद करेंगी लेकिन ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद ही पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।