Corona: नए साल के जश्न से पहले जान ले अपने राज्य के लिए लागू ये जरूरी गाइडलाइंस
नए साल के जश्न से पहले ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को फिर से परेशान कर दिया है. ब्रिटेन के बाद ये नया वायरस स्पेन, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा तक अपने पैर पसार चुका है.ऐसे में इसको लेकर भारत ने भी कई तरीके की प्रतिबंध लगा रखे है. भारत के कई राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की है. हालांकि, नए साल के जश्न के लिए तैयारियां अपने चरम पर हैं. लेकिन जश्न से पहले आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जिस राज्य में रह रहे है वहां कोरोना से बचाव के लिए नए साल के मौके पर क्या प्रतिबंध लगाए गए है…तो चलिए इस वीडियो में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर अलग-अलग राज्य और शहरों द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं.
महाराष्ट्र ने राज्य भर में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लागू किया है. ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा. इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई, पूणें समेत तमाम बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर नए साल के जश्न पर पाबंदी है. चर्च में 50 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है. साथ ही रात 8 बजे के बाद चर्च में प्रवेश मना है.
कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पब, क्लब और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के आयोजन पर पाबंदी लगाई है. हालांकि ये खुले रहेंगे.
यूपी में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने और एक जगह 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है. समारोहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग होगा और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी अदालत के आदेशों के अधीन होना चाहिए.
तमिलनाडु
पूरे तमिलनाडु में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रेस्तरां, क्लब, पब, रिसॉर्ट्स, बीच रिसॉर्ट्स के साथ ही समुद्र के पास सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दिया गया है. हालांकि रेस्तरां, पब, क्लब और रिसॉर्ट कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए खुले रहेंगे.
राजस्थान
राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर को शाम 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया है. ये प्रतिबंध राजस्थान के उन तमाम शहरों पर लागू होगा जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है. इसके साथ ही बाजारों को 7 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है. पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर जश्न की भी पांबदी होगी.
पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया हुआ है,ये कर्फ्यू 1 जनवरी तक लागू रहेगा. इसके साथ ही इंडोर गैदरिंग्स में 100 और आउटडोर गैदरिंग्स में 250 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध है.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू है. इसमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसी जगहें शामिल हैं.
उत्तराखंड
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने नए साल की पूर्व संध्या और नए साल पर होटल, बार और रेस्तरां में पार्टियों जैसे सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये निर्देश ऋषिकेश और मसूरी के तमाम पब, बार और रेस्टोरेंट पर भी समान रूप से लागू रहेंगे.
ओडिशा
ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में पब, होटेल और रेस्टोरेंट्स में सार्वजनिक पार्टीज पर पाबंदी रहेंगा.
मणिपुर में नवंबर से ही शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. अब जाकर राज्य सरकार ने इस नाइट कर्फ्यू को बढ़ाकर न्यू ईयर की शाम और अगला आदेश न आने तक जारी रखा है.
तो ये रहे वो गाइडलाइन जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर अलग-अलग राज्यों ने अपने राज्य में लगाई है जिसका पालन कर हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते है….