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दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजनीतिक खींचतान नहीं होनी चाहिए

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दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजनीतिक खींचतान नहीं होनी चाहिए

 

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तीखी खिंचाई की. कोर्ट ने साफ कहा कि केजरीवाल सरकार की ऑड-ईवन स्कीम महज दिखावा भर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण ऐसा मसला नहीं है, जिस पर राजनीतिक खींचतान होनी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है।


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए फौरन सख़्त कदम उठाने का आदेश देते हुए कहा कि हम इस समस्या का फौरन निदान चाहते हैं। हमें नहीं पता कि आप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे… यह आपकी जिम्मेदारी है। हमें बस इतना पता है कि समस्या का हल होना चाहिए और फौरन कुछ करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। दिल्ली में ऐसी तमाम बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, जो मनमानी प्रदूषण फैलाती हैं। इस समस्या पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

ऑड-ईवन स्कीम महज दिखावा

सुप्रीम कोर्ट  ने प्रदूषण से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की ऑड ईवन स्कीम को महज दिखावा करार दिया। अदालत ने कहा कि गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन जैसी स्कीम बस दिखावा भर हैं। इसका कोई खास लाभ नहीं है। उधर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान भी आया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में गोपाल राय ने कहा कि हमने परिवहन आयुक्त, यातायात पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन इसी बीच हमने मीडिया में ऑड-ईवन वाहन योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां देखीं।

13 नवंबर से लागू हो रही दिल्ली की ऑड-ईवन स्कीम

ऑड-ईवन स्कीम के तहत जिस दिन ऑड नंबर की तारीख होगी उस दिन ऑड नंबर की रजिस्टर्ड गाड़ियां ही चलेंगी। वहीं, ईवन नंबर की तारीख वाले दिन ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। जिन गाडियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का  लास्ट नंबर 1,3,5,7 और 9 है. वे गाड़ियां 13, 15, 17 और 19 नवंबर को चल पाएंगी और जिनकी रजिस्ट्रेशन संख्या का लास्ट नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 है। वे 14, 16, 18 और 20 नवंबर को सड़कों पर चलेगी।  हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

कितनी बार लागू की गई ऑड-ईवन स्कीम ?

13 नवंबर से चौथी बार दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू की जा रही है। इससे पहले साल 2016 में दो बार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक स्कीम लागू की गई थी और  फिर साल 2016 में ही 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में ऑड-ईवन लगाया गया। तीसरी बार साल 2019 में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन फिर से लागू किया गया था।अगर कोई ऑड-ईवन का उल्लंघन करता है तो उसको भारी जुर्माना भुगतना होगा। इस बार दिल्ली सरकार उल्लंघन करने वालों से 20 हजार रुपये वसूलेगी। इससे पहले साल 2016 में जब स्कीम लागू की गई थी तो 2,000 रुपये जुर्माना था, जबकि साल 2019 में इसे रिवाइज करके 4,000 रुपये कर दिया गया।