Logo

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगायी, तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया

Image
Image taken from Google.com

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगायी, तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया

 

दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।  कोर्ट ने कहा है कि सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए ठोस करवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरुरत हुई तो 'पराली जलाने वाले किसानों से अनाज नहीं खरीदे जाय, ताकि किसान पराली नहीं जला सके।  

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण की मार झेले रहे लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। सर्दियों के महीने की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही दिल्ली की आबोहवा भी जहरीली भी है.सुप्रीम कोर्ट में आज  दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान पंजाब के वकील से पूछा कि खेतों में जलाई जा रही पराली यानी फार्म फायर का क्या हुआ है? इसके जवाब में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने कदम उठाए हैं। हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्य मिल कर समयबद्ध काम करें ताकि अगले मौसम में यह स्थिति न बने. इस पर अदालत ने कहा कि अगले मौसम का इंतजार नहीं होगा. हम मामले की निगरानी करेंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं, तो सरकार सख्ती क्यों नहीं कर रही है। आप उन किसानों से अनाज न खरीदें, जो पराली जलाते हैं. जो कानून तोड़ते हैं, उन्हें लाभ क्यों मिले?  क्या किसानों पर लगा जुर्माना वसूला गया?  सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि आपने दो करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की बात कही। जुर्माना सिर्फ लगाया ही गया है या फिर वसूला भी गया है? इसके बारे में हमें अगली सुनवाई में बताइए। पीठ ने कहा कि चूंकि एमएसपी न देने से समाधान नहीं होगा, तो क्या पराली जलाने वालों को धान की खेती से रोका जा सकता है? जब धान लगा ही नहीं पाएंगे तो पराली जलाना भी बंद कर देंगे।