सिंगल यूज प्लास्टिक की इन 19 चीजों पर आज से पाबंदी, जानें इससे जुड़े कुछ अहम तथ्य
देश में आज यानि शुक्रवार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 4 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का एलान किया था। आज १ जुलाई से इन रूल्स को पूरी तरह फॉलो किया जाएगा. अब से Single Use Plastic के इस्तेमाल पर बैन लगेगा. आइए जानते हैं क्या है इसको लेकर नई गाइडलाइन।
इन वस्तुओं पर लगेगा प्रतिबंधित
आज से देश में कम उपयोगिता में आने वाले और ज्यादा कूड़ा करने वाले प्लास्टिक की वस्तुओ पर बैन लगा दिया गया है। पर्यावरण को बचने के लिए ऐसी 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लग गया है। अगर कोई इन वस्तुओ को इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कारवाही करि जाएगी। इस कैंपेन में इन उत्पादों को बनाने वाले, सप्लायर, स्टॉक करने वाले, डीलर और इन्हें बेचने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन वस्तुओ पर लगा है बैन :
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
- गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक
- प्लास्टिक के झंडे
- कैंडी स्टिक
- आइस्क्रीम स्टिक
- सजावट वाले थर्माकोल
- प्लास्टिक प्लेट, कप
- प्लास्टिक पैंकिंग आइटम
- प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड
- सिगरेट के पैकेट
- 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिर और पवस
स्टॉकिस्ट, सप्लायर और डिस्ट्रिब्यूशटरों को निर्देश
अधिकारियों के अनुसार पिछले काफी समय से इन उत्पादों के निर्माता, स्टॉकिस्ट, सप्लायर और डिस्ट्रिब्यूशन करने वालों को निर्देश दिए गए थे। जो नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे उत्पादों का अवैध तरीके से निर्माण न हो पाए इसके लिए भी काम किया है। ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की जा रही है जहां इस तरह के उत्पादों का इस्तेमाल अधिक होता है। इस सर्वे में संस्थान सभी बड़े कमर्शल स्पेस, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा, रेस्तरां, टूरिस्ट स्पॉट, धार्मिक स्थल, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों की पड़ताल करेगा। सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि 1 जुलाई, 2022 से अगर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा. इसके साथ ही नया लाइसेंस इस शर्त के साथ इश्यू किए जाएंगे कि दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित होगा।
लोगों को मिलेगा विकल्प
सरकार ने लोगों की सहूलियत के प्लास्टिक के सुरक्षि, विकल्पों को पेश किया है. इसके लिए पहले से ही प्लास्टिक के सुरक्षित विकल्प बनाने के लिए 200 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया गया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों को अपने लाइसेंस रिन्यू कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी.